अस्थाई कर्मचरियों को स्थाई जितनी सैलरी मिले'

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अस्थाई या कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे कर्मचारियों को भी नियमित कर्मचारियों के बराबर सैलरी मिलनी चाहिए. कोर्ट ने कहा है कि 'बराबर काम के लिए बराबर पैसे' को मानना होगा. सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने ये भी कहा कि कम पैसे देना दमनकारी है.

http://aajtak.intoday.in/story/supreme-court-says-contractual-employees-are-entitled-to-wages-at-par-with-permanent-employee-1-894434.html

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इससे हमारे समाज के वो लोग जो कई सालों से माञ चार या पांच हजार रूपये कि नौकरी कर रहें हैं
जिनसे उनका जीवनयापन भी बहुत मुश्किल हो रहा है
और कोर्ट के इस फैसले कि कापी मंगवा कर हर राज्य कि सरकारों को दिया जाये और स्थाई कर्मचारियों के बराबर वैतन कि मांग कि जा

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